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प्लाट दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । थाना खमरिया में गोपाल कश्यप उम्र 53 वर्ष निवासी सोनपुर रोड घाना ने लिखित शिकायत दी थी कि संतोष सोनी ने घाना में भूमि दिलवाने के लिये 25 हजार रूपये ले लिये, कुछ दिनो बाद और 25 हजार रूपये और एग्रीमेंट के लिये लिया, 5-6 माह तक भूमि प्लाट न दिलाने पर रूपयो की मांग की गयी तो कहने लगा कि रानू पटेल के पास उसके पैसे जमा हैं, मेरा नाम बताकर रानू पटेल से रूपये ले लेना, उसने रानू पटेल से सम्पर्क किया तो रानू पटेल ने कहा कि रूपये वापस लेने से क्या फायदा, तुम्हे मकान बनाना है, वसुंधरा कालोनी में दूसरा प्लाट एवं लोन दिला दूंगा, उसे वसूंधरा कालोनी में रानू पटेल ने प्लाट दिखाकर 9 ब्लैंक चैक हस्ताक्षर करवाकर ले लिये, रानू पटेल व संतोष सोनी ने भंवरताल गार्डन के पास स्थित विक्रांत फायनेंसर से सम्पर्क कराया, विक्रांत फायनेंसर के द्वारा पे स्लिप, फोटो अन्य दस्तावेज जमा कराये गये एवं कहा गया कि तुम्हें 15-16 लाख का लोन 2 माह में दिलवा दूंगा मकान बना लेना, दस्तावेज के साथ उससे 5 हजार 900 रूपये ले लिये, 1-2 माह के बाद सम्पर्क करने पर कहा गया कि तुम्हारा लोन नहीं हो सकेगा, पैसे वापस मांगने पर संतोष सोनी ने 18 हजार रूपये का चैक उसे दिया, कहा कि अभी इतना बैंक से निकलवा लो बाकी हिसाब किताब रानू पटेल से करवाते हुये तुम्हारे चैक व नगद राशि वापस करा दूगा। रानू पटेल ने उसे 7 चैक वापस दिये एवं 9 चैकों में से 1 चैक लगाकर 31 हजार रूपये निकाल लिये तथा 1 चैक व नगद 20 हजार रूपये वापस नहीं किये, संतोष सोनी द्वारा दिये गये चैक को बैंक में लगाने पर खाते मे पर्याप्त राशि न होने से चैक बाउंस हो गया। भू-माफिया दलाल संतोष सोनी, रानू पटेल एवं विक्रांत फायनेंसर के द्वारा मिली भगत व सांठ-गांठ करके लोन दिलवाने, भूमि विक्रय करने के नाम पर धोखाधडी करना पाया जाने पर संतोष सोनी, रानू पटेल एवं फायनेंसर विक्रांत के विरूद्ध धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
Created On :   3 Jan 2020 2:35 PM IST