फिर साथ रहने के लिए राजी हुए बुजुर्ग पति-पत्नी, 15 साल पुराने प्रकरण का हुआ निराकरण

नेशनल लोक अदालत में प्रदेश में 40 हजार 998 प्रकरणों का निराकरण फिर साथ रहने के लिए राजी हुए बुजुर्ग पति-पत्नी, 15 साल पुराने प्रकरण का हुआ निराकरण

केस-1 
जबलपुर में कुटुम्ब न्यायालय की लोक अदालत शनिवार को जबलपुर निवासी बुजुर्ग पति-पत्नी फिर से साथ रहने के लिए राजी हो गए। 68 वर्षीय पति और 63 वर्षीय पत्नी का विवाह 14 मई 1979 को हुआ था। आपसी मतभेद के चलते पति वर्ष 2018 में अपने मायके चली गई थी। पीठासीन अधिकारी विधि सक्सेना और सदस्यों की समझाइश के बाद पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया। कुटुम्ब न्यायालय की समझाइश के बाद 17 दंपति साथ रहने के लिए राजी हो गए। 
केस-2 
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसएस जमरा की लोक अदालत में एक 15 वर्ष पुराने चेक बाउंस के प्रकरण में समझौता कराया गया। आवेदक अनूप कनौजिया के खिलाफ वर्ष 2006 में चेक बाउंस के मामले में परिवाद पेश किया गया था। मामले में आरोप तय किए जा चुके थे। प्रकरण परिवादी साक्ष्य के नियत था। लोक अदालत में आज मामले का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। 
केस-3 
19 वें जिला न्यायाधीश जीसी मिश्रा की खण्डपीठ में 31 प्रकरणों का 
निराकरण कर एक करोड़ 17 लाख 73 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई। न्यायालय के प्रयास से चार प्रकरणों में पक्षकारों को 13 लाख 11 हजार रुपए दिलाए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुजा श्रीवास्तव की लोक अदालत ने प्रेमलाल दीक्षित और प्रमोद तिवारी के बीच चल रहे 2.63 हेक्टेयर जमीन के स्वत्व को लेकर प्रकरण का निराकरण कराया। 
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नेशनल लोक अदालत में शनिवार को लंबे समय से अलग-अलग रह रहे बुजुर्ग पति-पत्नी एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। वहीं 15 साल से पुराने प्रकरणों का भी निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति भी मिली। प्रदेश में 40 हजार 998 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 22 हजार प्री- लिटिगेशन और 18 हजार 998 लंबित प्रकरण शामिल है। इन मामलों में 2 अरब 51 करोड़ 49 लाख 76 हजार 742 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। 
चीफ जस्टिस ने किया शुभारंभ 
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किया। इस मौके पर प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस अतुल श्रीधरन मौजूद थे। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव धरमिंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लोक अदालत आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत में दीवानी, आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, विद्युत, जलकर और संपत्ति कर के मामले सुनवाई के लिए रखे गए थे। प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने जबलपुर जिला अदालत में चल रही लोक अदालत का निरीक्षण किया। 
जिला अदालत में 2363 प्रकरण निराकृत 
जिला अदालत जबलपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 2363 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ठाकुर ने बताया कि इन मामलों में 38 करोड़ 22 लाख 36 हजार 541 रुपए का अवार्ड पारित किया गया प्रकरणों के निराकरण के लिये 72 खण्डपीठों का गठन किया गया था।

Created On :   11 Sept 2021 3:01 PM IST

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