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दहीहांडी-गणेशोत्सव के दौरान दर्ज मामले होंगे वापस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में दहीहांडी और गणेश उत्सव के दौरान कानून का उल्लंघन होने के कारण दर्ज किए गए मामले को वापस लिया जाएगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार जिन अपराध में 31 मार्च 2022 तक आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और जनहानि नहीं हुई होगी। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक संपत्ति का 5 लाख रुपए से अधिक नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसे मामलों को वापस लिया जाएगा। दहीहंडी और गणेश उत्सव के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए संबंधित पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। जबकि गैर पुलिस आयुक्तालय वाले जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। जिन मामले में वर्तमान और पूर्व विधायक अथवा सांसद का समावेश होगा ऐसे मामले हाईकोर्ट की सहमति के बिना वापस नहीं लिए जा सकेंगे। किसी मामले में एक से अधिक व्यक्ति के शामिल होने पर सार्वजनिक सपत्ति की नुकसान की राशि सर्वसहमति से वसूल की जाएगी। सरकार ने कहा है कि नुकसान भरपाई भरने का मतलब अपराध साबित होना अथवा मान्य करना नहीं होगा।
Created On :   18 Aug 2022 10:29 PM IST