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जाति का मामला नेशनल कमीशन में विचाराधीन, हस्तक्षेप से इंकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एससी वर्मा की जाति धनगढ़ है, या धनगर है, यह मामला नेशनल एससी-एसटी कमीशन में विचाराधीन है। इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस अभिमत के साथ पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर की जाति प्रमाण-पत्र की जाँच कराने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। जगदंबा कॉलोनी जबलपुर निवासी आरटीई कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिंह की ओर से पीडब्ल्यूडी जबलपुर में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत एससी वर्मा के जाति प्रमाण-पत्र की जाँच कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि पीडब्ल्यूडी में एससी वर्मा की नियुक्ति 10 जुलाई 1992 को असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर हुई थी। उन्होंने उस समय धनगर जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर एसटी का लाभ ले लिया। याचिका में कहा गया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 19 नवंबर 1984 को जारी सूची में धनगर जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि चीफ इंजीनियर के एक रिश्तेदार सुरेश कुमार धनगर की पीडब्ल्यूडी में सहायक ग्रेड-2 पर नियुक्ति हुई थी। जाति प्रमाण-पत्र की जाँच शुरू होते ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी है।
Created On :   3 April 2021 2:20 PM IST