लोको पायलट गुड्स पदोन्नतियों पर रोक, आरक्षित को सामान्य वर्ग में पदोन्नति देने का मामला

CAT banned the illegal promotion in West Central Railway
लोको पायलट गुड्स पदोन्नतियों पर रोक, आरक्षित को सामान्य वर्ग में पदोन्नति देने का मामला
लोको पायलट गुड्स पदोन्नतियों पर रोक, आरक्षित को सामान्य वर्ग में पदोन्नति देने का मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पश्चिम मध्य रेलवे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को लोको पायलट गुडस के सामान्य वर्ग के पदों पर दी गई पदोन्नित पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रोक लगा दी है। कैट के न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर और प्रशासनिक सदस्य नवीन टण्डन ने मामले पर बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करके यह अंतरिम आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
यह मामला पमरे में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर पदस्थ संतोष यादव व अन्य की ओर से दायर किया गया है। आवेदकों का कहना है कि लोको पायलट मेल के पदों पर एक भी आरक्षित वर्ग का पद खाली नहीं है। पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों ने लोको पायलट गुडस में अनुसूचित जाति के 26 कर्मचारियों और अनुसूचित जनजाति के 10 कर्मचारियों को सामान्य वर्ग पर पदोन्नति दे दी। आरोप है कि जिन भी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया, वो सभी जूनियर हैं और पदोन्नित पहले सीनियर कर्मचारियों को मिलना थी। आरोप यह भी है कि कैट की पटना बैंच में दी गई अंडरटेकिंग के बाद भी कर्मचारियों को अवैध रूप से पदोन्नत कर दिया गया, जो अवैधानिक है। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देने के बाद कोई कार्रवाई न होने पर यह मामला अधिकरण में दायर किया गया।
मामले पर शुक्रवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आवेदकों की ओर से अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि ट्रिब्यूनल की पटना बैंच में अंडरटेकिंग देने के बाद भी कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वो अवैध है। वहीं पमरे की ओर से कहा गया कि 10 नवम्बर 2017 को जारी पदोन्नित सूची अमल में आ चुकी है, इसलिए उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुनवाई के दौरान अदालत ने पटना बैंच के आदेश का अवलोकन करने के बाद पमरे की दी गई पदोन्नतियों पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

 

Created On :   9 Dec 2017 1:08 PM IST

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