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कैट ने कहा दिव्यांग को फैमली पेंशन देने जल्द करो निर्णय
डिजिटल डेस्क जबलपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने पश्चिम मध्य रेलवे के मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है जिसमें 94 प्रतिशत दिव्यांग को कमाने के लिए सक्षम बताया गया था। कैट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि 94 प्रतिशत दिव्यांग युवक को फैमली पेंशन दिए जाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर 8 सप्ताह में निर्णय लिया जाए।
यह है मामला-
यह याचिका नरसिंहपुर करेली निवासी मुकेश कुमार व्यास ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि वह 94 प्रतिशत दिव्यांग है। उसके पिता जगदीश व्यास पश्चिम मध्य रेलवे से 1997 में सेवानिवृत्त हुए थे। वह पूरी तरह से पिता पर ही आश्रित था। 3 अगस्त 2016 को पिता के निधन के बाद उसने फैमली पेंशन के लिए आवेदन दिया। जाँच के दौरान रेलवे के नई दिल्ली स्थित रेलवे के अधिकृत अस्पताल ने भी उसे 94 प्रतिशत दिव्यांग पाया गया। इसके बाद भी जबलपुर रेलवे के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि वह कमाने में सक्षम है।
94 प्रतिशत दिव्यांग कमाने में सक्षम नहीं-
अधिवक्ता उत्कर्ष अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता 94 प्रतिशत दिव्यांग है, यह बात रेलवे के अधिकृत अस्पताल की रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। इसके बाद भी जबलपुर रेलवे का मेडिकल बोर्ड दिव्यांग को कमाने में सक्षम बता रहा है। सुनवाई के बाद कैट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर फैमली पेंशन पर 8 सप्ताह में निर्णय करने का निर्देश दिया है।
Created On :   9 Aug 2021 9:56 PM IST