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अदालत की कार्यवाही का वीडियो बनाते पकड़े गए शख्स पर हाईकोर्ट ने लगाया साढ़े सात लाख का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही कि रिकार्डिंग करते पकड़े गए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले मामले में आरोपी विपुल अंबानी पर साढे सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने अंबानी को जुर्माने की रकम को उच्च न्यायालय की लॉ लाइब्रेरी में जमा करने को कहा है। अंबानी पीएनबी घोटाले मामले के भगौड़े आरोपी नीरव मोदी की कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी था। कोर्ट में अंबानी ने रिकार्डिंग को लेकर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अजय गड़करी के सामने माफी मांगी और कहा कि वह भविष्य में दोबारा अपनी हरकत को नहीं दोहाराएगा और देश की किसी भी अदालत की कार्यवाही की रिकार्डिंग नहीं करेगा। दरअसल अंबानी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पीएनबी मामले में 4 अगस्त 2018 को जमानत प्रदान की थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति अजय गड़करी के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट की एसोसिएट (क्लर्क) ने पाया कि अंबानी अदालत में चल रही कार्यवाही का फोन पर वीडियो बना रहा है। इस पर जब कोर्ट की क्लर्क ने अंबानी को अपना फोन देने को कहा तो उनसे फोन देने में आनाकानी की और कोर्ट स्टाफ के साथ बहस शुरु कर दी। किंतु कोर्ट के कर्मचारियों ने अंबानी का फोन और एयरपाड जब्त कर लिया। इसके बाद यह सारी बात न्यायमूर्ति गड़करी के ध्यानार्थ लाई गई। फिर न्यायमूर्ति ने कहा कि अंबानी ने जो किया वह न्यायालय की अवममानना के दायरे में आता है क्योंकि हाईकोर्ट ने फरवरी 2017 में नोटिस जारी कर कोर्ट कक्ष की आडियो-वीडियो रिकार्डिंग पर रोक लगाई है। इसके अलावा आरोपी की हरकत आपराधिक दायरे में भी आती है।
इस पर अंबानी की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने गलती की है लेकिन इसके पीछे उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। क्योंकि मेरे मुवक्किल को इसकी जानकारी नहीं थी कि अदालत की कार्यवाही की रिकार्डिंग नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता मुंदरगी ने कहा कि उनके मुवक्किल का फोन जब्त करके व उन पर बड़ा जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसके बाद न्यायमूर्ति ने अंबानी का फोन व एयरपाड को जब्त कर सील बंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना यह फोन न दिया जाए। न्यायमूर्ति ने कोर्ट के प्रथोनोटरी को अंबानी का फोन अपने पास रखने को कहा। इसके साथ ही अंबानी पर साढे सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम हाईकोर्ट की लॉ लाइब्रेरी को देने को कहा।
Created On :   9 Aug 2022 8:09 PM IST