सीबीआई का दावा - इस याचिका के पीछे अनिल देशमुख का हाथ

CBI claims- Anil Deshmukhs hand behind this petition
सीबीआई का दावा - इस याचिका के पीछे अनिल देशमुख का हाथ
हाईकोर्ट सीबीआई का दावा - इस याचिका के पीछे अनिल देशमुख का हाथ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट में दावा किया है कि राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को जारी समन को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर की गई याचिका में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे महज एक प्रतिनिधि हैं। इस याचिका के पीछे के असली ‘नायक’ राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख हैं। देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने पिछले दिनों पूछताछ के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कुंटे व पुलिस महानिदेशक पांडे को समन जारी किया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। और समन को रद्द करने का आग्रह किया है। 

मंगलवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि इस याचिका में मुख्य सचिव कुंटे व पुलिस महानिदेशक पांडे एक प्रतिनिधि हैं। याचिका के पीछे के असली हीरो राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख है। जिनके खिलाफ वर्तमान में सीबीआई भ्रष्टाचार व वसूली के आरोपों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्य सचिव व राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग करके सीबीआई की जांच को पटरी से उतारने व जांच को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। 

अधिकारियों के तबादलों में थी देशमुख की भूमिका

लेखी ने दावा किया कि सीबीआई ने ऐसे कई सबूत जुटाए है जो दर्शाते है कि देशमुख जब राज्य के गृहमंत्री थे तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों के तबादले व तैनाती को लेकर महाराष्ट्र पुलिस इस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की ओर से की गई सिफारिशों को दरकिनार किया था। सीबीआई के सबूत दर्शाते हैं कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में बोर्ड को जोड़े बिना पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस पूरे घटनाक्रम में देशमुख की भूमिका नजर आती है। देशमुख राहत के लिए हाईकोर्ट भी आए थे लेकिन यहां से उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए अब उनकी ओर से राज्य सरकार कोर्ट में आयी है। 

लेखी ने कहा कि इस याचिका के पीछे के असली नायक देशमुख हैं। राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक सिर्फ एक प्रतिनिधि है। उन्होंने राज्य सरकार के उस आरोप का भी खंडन किया जिसमें सरकार ने कहा था कि महानिदेशक को परेशान व प्रताड़ित करने के लिए सीबीआई ने समन जारी किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक पांडे को सीबीआई ने उनके (पांडे) व पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के साथ हुई बातचीत के सिलसिले में पूछताछ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया है। खंडपीठ के सामने बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। 

 

Created On :   23 Nov 2021 8:44 PM IST

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