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पूर्व मंत्री देशमुख सहित तीन लोगों की सीबीआई हिरासत 16 अप्रैल तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख सहित तीन लोगों की सीबीआई की हिरासत को पांच दिनों के लिए बढा दिया है। यानी इन्हें अब 16 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की हिरासत में रहना पड़ेगा। राज्य में पुलिसकर्मियों के तबादले व तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने देशमुख को 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को देशमुख की हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी लिहाजा सीबीआई ने कोर्ट से पांच दिनों तक और देशमुख की हिरासत बढाने की मांग की। इसके साथ ही सीबीआई के वकील ने कहा कि सीबीआई देशमुख को मामले से जुड़े गवाहों व दूसरे संदिग्ध लोगों के सामने बीठाकर पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई ने देशमुख सहित उनके निजी सचिव रहे संजिव पलांडे,निजी सहायक रहे कुंदन शिंदे व बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की पांच दिन की हिरासत की मांग की थी।
सीसीटीवी कैमरे के फुटेज सुरक्षित रखने की मांग
वहीं देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई ने मेरे मुवक्किल को नियमों के विपरीत गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में मेरे मुवक्किल पूरी तरह से सहयोग कर रहे है। इसलिए मेरे मुवक्किल को अब सीबीआई की हिरासत में न भेजा जाए। इस दौरान कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी सवाल किया इसके जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा जांच कक्ष में नहीं लगाए जाते है। इस दौरान देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को भी सीबीआई की हिरासत में भेजने की जरुरत नहीं है। उन्होंने न्यायाधीश के सामने कहा कि सीबीआई को मामले की जांच से जुड़े सीसीटीवी कैमरे फुटेज को सुरक्षित रखने व उन्हें कोर्ट में जमा करने का निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को घंटों अस्वच्छ जगह के पास बीठाकर रखा गया।सीबीआई के वकील ने कहा कि सीबीआई को जांच के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है।क्योंकि दिन के तीन घंटे नाश्ते-भोजन व परिवार वालों से मुलाकात में नष्ट हो जाता है। यह सामान्य मामला नहीं है। कुछ घंटे बाद आरोपी कहते है कि वे थका हुआ महसूस कर रहे है। सीबीआई को आरोपी की सेहत का भी ख्याल रखना हो। इसके साथ सीबीआई यह भी देखती है कि आरोपी के साथ बदसलूकी भी न हो। हालांकि देशमुख के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने कभी थकावट की शिकायत नहीं की है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों की हिरासत को पांच दिनों के लिए बढा दिया जाए।
Created On :   11 April 2022 9:38 PM IST