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देशमुख की जमानत पर लगी रोक जारी रखने सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर किया आवेदन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत पर लगी रोक को जारी रखने के लिए सीबीआई फिर बांबे हाईकोर्ट पहुंच गई है। मंगलवार को सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने सीबीआई के आवेदन का उल्लेख किया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि हम बुधवार को सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले एडिशनल सालिसिटर जनरल सिंह ने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में में छुट्टी चल रही है। हमे इसका अंदेशा नहीं था कि वहां पर कोई अवकाशकालीन खंडपीठ सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। इसलिए आरोपी देशमुख की जमानत को लेकर जारी आदेश पर तीन जनवरी तक के लिए रोक लगाई जाए। तब सुप्रीम कोर्ट का कामकाज शुरु हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने देशमुख को इस मामले में 12 दिसंबर 2022 को जमानत प्रदान की थी लेकिन सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाईकोर्ट ने अपने आदेश पर दस दिनों के रोक लगा दी थी। यह रोक 22 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही है। इसलिए सीबीआई ने जमानत आदेश पर लगी इस रोक को तीन जनवरी 2023 तक के लिए बढाने की मांग की है।
एडिशनल सालिसिटर जनरल सिंह की बातो को सुनने के बाद न्यायमूर्ति कर्णिक ने कहा कि यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। आरोपी को जब जमानत दी गई थी तो सीबीआई ने सात दिनों के लिए जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन हमने सीबीआई को दस दिन का समय दिया था। वहीं देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने सीबीआई की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जरुरी मामलो की सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा सकता है। इस पर सिंह ने कहा कि क्या हमे नहीं पता है कि क्या किया जा सकता है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि हम बुधवार को सीबीआई की मांग से जुड़े आवेदन पर सुनवाई करेंगे। देशमुख को फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। देशमुख एक साल से जेल में बंद है।
Created On :   20 Dec 2022 8:43 PM IST