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सीबीआई को देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्य सरकार से मिली मंजूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत को सूचित किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने उसे भ्रष्टाचार से जुड़े कथित मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीई ने इस संबंध में विशेष न्यायाधीश एसएच गवलानी के सामने इस संबंध में एक आवेदन भी दायर किया है। जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति को लेकर राज्य सरकार से मिली मंजूरी को कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी गई है। न्यायाधीश ने देशमुख के वकील को सीबीआई के इस आवेदन पर अपना जवाब देने को कहा है और मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान सीबीआई ने दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों के तबादले व तैनाती के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया था। सीबीआई इस मामले में देशमुख के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर चुकी है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने इस पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
राकांपा नेता देशमुख के बेटे ऋषिकेष के जमानत आवेदन पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक टली
मुंबई की विशेष अदालत ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के जांच के घेरे में आए राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राकांपा नेता अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेष के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई 10 तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए ऋषिकेष ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया है। गुरुवार को अधिवक्ता निकम ने बताया कि अगली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील अपना पक्ष रखेंगे।
Created On :   29 Sept 2022 9:01 PM IST