गाँजा तस्करी में झूठा मामला दर्ज करने पर सीबीआई जाँच के आदेश

CBI inquiry order for registering a false case in trafficking in marijuana
गाँजा तस्करी में झूठा मामला दर्ज करने पर सीबीआई जाँच के आदेश
गाँजा तस्करी में झूठा मामला दर्ज करने पर सीबीआई जाँच के आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बेलबाग थाना अंतर्गत एक युवक को गाँजा तस्करी के मामले में झूठा फँसाए जाने की सीबीआई जाँच के आदेश दिए हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को सीबीआई से मामले की प्रारंभिक जाँच कराकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। खटीक मोहल्ला जबलपुर निवासी शुभम सोनकर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बेलबाग पुलिस उसे 26 जुलाई 2020 को सुबह 9:30 बजे घर से बुलाकर ले गई। उसे 24 घंटे तक अदालत में पेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को न्यायालय में पेश करने के लिए उसी दिन निचली अदालत में आवेदन लगाया गया था। बेलबाग पुलिस ने दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 किलो गाँजा जब्त होने का प्रकरण दर्ज कर लिया। अधिवक्ता अकबर उस्मानी और सुनील पांडे ने तर्क दिया कि पुलिस ने आवेदक के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में बेलबाग थाना प्रभारी अरविंद चौबे, एसआई मोहम्मद समीर, पीएसआई राम सुहावन, आरक्षक सतेन्द्र  यादव, प्रेमशंकर श्रीवास्तव, अरुण व्यास, पंकज शोले, सुनील सिंह और दीपक मिश्रा की सीबीआई से जाँच कराई जानी चाहिए। 
नहीं की जा सकती निष्पक्षता की उम्मीद 7 सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कहा कि यह मामला नागरिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का है। इस मामले में जिस तरह से पुलिस की भूमिका रही है, उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
 

Created On :   23 Dec 2020 10:03 AM GMT

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