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नगर निगम वार्डों के आरक्षण में रोटेशन के उल्लंघन को चुनौती
राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने जबलपुर नगर निगम वार्डों के आरक्षण में रोटेशन के उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। डिवीजन बैंच ने राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, जबलपुर के संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम को 18 जनवरी तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका नेपियर टाउन निवासी घनश्याम दास गुप्ता की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नियमों के अनुसार नगर निगम के वार्डों के आरक्षण में हर बार रोटेशन प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए। जबलपुर नगर निगम में 79 वार्डों का आरक्षण 10 अक्टूबर 2020 को किया गया। वार्ड आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता अक्षय झा, आशीष विश्वकर्मा और स्नेहल बर्मन ने कहा कि पिछले तीन चुनावों से 24 वार्डों में रोटेशन की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। वार्डों के आरक्षण में रोटेशन का पालन करने के लिए कलेक्टर को 10 अक्टूबर और 12 दिसंबर 2020 को अभ्यावेदन दिया गया। कलेक्टर द्वारा अभी तक अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि अनावेदकों को निर्देश दिया जाए कि वार्डों के आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों से जवाब-तलब किया है।
Created On :   8 Jan 2021 3:25 PM IST