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एमपी वनमित्र पोर्टल एप के जरिए वनाधिकार पट्टे दिए जाने को चुनौती - हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य से माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में एमपी वनमित्र पोर्टल एप के जरिए वनाधिकार पट्टे दिए जाने की व्यवस्था को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। यह जनहित याचिका सतना जिले की मझगवाँ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम कांवर की वनाधिकार समिति की अध्यक्ष रामकली मवासी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने वनाधिकार पट्टा वितरण की पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब वनाधिकार पट्टा वनमित्र पोर्टल एप के जरिए ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। जमीन की नपाई भी एमपी वनमित्र एप के जरिए ऑनलाइन होगी। जिसकी पहले से तिथि तय की जाएगी। निर्धारित तिथि पर वनाधिकार समिति के सदस्य मौके पर पहुँचकर मोबाइल के जरिए जमीन की नपाई करेंगे। अधिवक्ता अमित सेठ और सिद्धार्थ शर्मा ने तर्क दिया कि ज्यादातर आदिवासी लोगों के पास मोबाइल नहीं है। जिनके पास मोबाइल हैं भी तो वे एप चलाना नहीं जानते। याचिका में अनुरोध किया गया है कि वनाधिकार पट्टे के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार एवं अन्य से जवाब-तलब किया है।
Created On :   2 July 2021 4:42 PM IST