दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को पैरोल पर छोडऩे को चुनौती

Challenge to release prisoners on parole for rape charges
दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को पैरोल पर छोडऩे को चुनौती
दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे कैदियों को पैरोल पर छोडऩे को चुनौती



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर छोडऩे को चुनौती दी गई है। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2020 को जेल नियमों में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि महामारी के खतरे को देखते हुए जेल में बंदियों की संख्या कम करने के लिए उन्हें पैरोल पर छोड़ा जा सकेगा। इससे दुष्कर्म के आरोप में जेल में सजा काट रहे कैदी भी पैरोल पर बाहर आ सकेंगे। याचिका में पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने बताया कि 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जेल में कैदियों की संख्या कम की जाए, सुको ने स्पष्ट किया है कि किस कैदी को पैरोल का लाभ दिया जाए, इसका निर्णय हाई पॉवर कमेटी द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में हाई पॉवर कमेटी ने 4 जून 2021 को कैदियों को छोडऩे का निर्णय लिया, इस निर्णय में यह स्पष्ट नहीं है कि किस श्रेणी के कैदियों को छोड़ा जाए।

 

Created On :   29 Jun 2021 10:47 PM IST

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