- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- दो से अधिक संतान होने पर शिक्षक की...
दो से अधिक संतान होने पर शिक्षक की असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने को चुनौती

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में शिक्षक की दो से अधिक संतान होने पर असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोके जाने को चुनौती दी गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राज्य शासन, जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
यह याचिका सिवनी निवासी शिक्षक अखिलेश नेमा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वह वर्ष 1999 में शिक्षा कर्मी के रूप में भर्ती हुआ था। कुछ दिन बाद उसको पंचायत विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन कर दिया गया। वर्ष 2015 में उसकी एक संतान को उसके भाई ने विधिवत गोद ले लिया था। इसके बाद वर्ष 2018 के उसकी तीसरी संतान हुई। इसी वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता का संविलियन शासन के अंतर्गत शिक्षक के कैडर में हो गया। अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और प्रशांत अवस्थी ने तर्क दिया कि वर्ष 2018 में पंचायत विभाग के आचरण नियम में दो से अधिक संतान होना कोई कदाचरण नहीं था। शिक्षक के कैडर में संविलियन होने के पूर्व याचिकाकर्ता की तीसरी संतान ने जन्म लिया था। इसके बाद भी याचिकाकर्ता की असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोक दी गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   22 July 2021 11:15 PM IST