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हाईकोर्ट में इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण को चुनौती
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, कलेक्टर होशंगाबाद, एसडीओ इटारसी और सीएमओ इटारसी को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला
यह याचिका इटारसी निवासी पत्रकार पुरुषोत्तम जलिया की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण में रोटेशन सिस्टम का पालन नहीं किया गया। इससे कई वार्ड ऐसे हैं, जो एक ही वर्ग के लिए लगातार आरक्षित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया कि महिलाओं के आरक्षण में भी अनियमितता की गई है। इससे वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त करने योग्य है।
विधि विरुद्ध है प्रक्रिया
अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी और अपूर्व त्रिवेदी ने तर्क दिया कि इटारसी नगर पालिका के वार्ड आरक्षण के दौरान कलेक्टर ने अपने विहित अधिकार एसडीओ इटारसी को प्रत्यावर्तित किए, जो विधि िवरुद्ध है। वार्ड आरक्षण में कई प्रकार की अनियमितता बरती गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
Created On :   9 Jun 2021 5:30 PM IST