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होमगार्ड सैनिकों को 2 माह की अनिवार्य छुट्टी की संवैधानिकता को चुनौती

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अगली सुनवाई 1 अप्रैल को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार व अन्य को उस मामले पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जिसमें होमगार्ड सैनिकों को एक साल में दो माह की अनिवार्य छुट्टी दिए जाने की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की है। नरसिंहपुर में होमगार्ड सैनिक के पद पर पदस्थ अमरीश पाठक व अन्य की ओर से दायर इस याचिका में होमगार्ड के डीजी द्वारा होमगार्ड रूल्स 2016 के नियम 27 (1)(जीए) के तहत 22 जनवरी को जारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस आदेश के तहत 13 अप्रैल 2016 के बाद नामांकित हुए होमगार्ड सैनिकों को एक साल में दो माह की अनिवार्य छुट्टी का प्रावधान किया गया है। आवेदकों का आरोप है कि यह आदेश न सिर्फ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, बल्कि भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। मामले पर शुक्रवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   8 Feb 2020 1:45 PM IST