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बीएमसी में वार्ड बढ़ाने के फैसले को चुनौती, अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने से इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका की नौ सीटे बढाने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति एए सैयद की खंडपीठ के सामने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस संबंध में भाजपा के दो नगरसेवकों अभिजीत सामंत व अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से इस विषय को लेकर राज्य के नगरविकास विभाग की ओर से 30 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। जिसके तहत मुंबई मनपा की 227 सीटों को बढाकर 236 कर दिया गया है। याचिका में इस संबंध में जारी अधिसूचना को मनमानीपूर्ण व अवैध बताया गया है। खंडपीठ ने फिलहाल राज्य सरकार, चुनाव आयोग व मुंबई महानगरपालिका को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और याचिका पर सुनवाई 21 दिसंबर 2021 को रखी है।
Created On :   9 Dec 2021 10:24 PM IST