आयुष मंत्री के भाई पर लगाए आरोप नहीं कर सके साबित, याचिका खारिज

Charges against AYUSH ministers brother could not be proved, plea rejected
आयुष मंत्री के भाई पर लगाए आरोप नहीं कर सके साबित, याचिका खारिज
आयुष मंत्री के भाई पर लगाए आरोप नहीं कर सके साबित, याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के भाई राजकुमार कांवरे की पैरोल निरस्त करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने आदेश में कहा है कि आयुष मंत्री के भाई के  खिलाफ लगाए आरोप याचिकाकर्ता द्वारा साबित नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के लोकहित के संबंध में भी तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के भाई राजकुमार कांवरे को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। याचिका में कहा गया कि 7 साल की सजा काटने के बाद वर्ष 2003 में राजकुमार कांवरे को पैरोल लायसेंस पर रिहा कर दिया गया। पैरोल पर रिहाई के बाद राजकुमार कांवरे लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इस संबंध में राज्य सरकार, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से पैरोल निरस्त करने की माँग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र पांडे और राहुल गुप्ता और राज्य सरकार की ओर उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया। 

Created On :   8 Dec 2020 3:09 PM IST

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