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पूर्व मंत्री आव्हाड के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राकांपा नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिनजक पोस्ट के मामले में ठाणे पुलिस ने आरोपी अनंत करमुसे के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। अप्रैल 2020 में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर काफी विवाद हो गया था क्योंकि करमुसे ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने पोस्ट के बाद उन्हें उनके घर से अगवा कर लिया था और आव्हाड के घर ले जाकर बुरी तरह पिटाई की थी।
मामले में ठाणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आव्हाड और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि आव्हाड को भी अदालत के चक्कर लगाने पड़े थे। साथ ही मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ जितेंद्र आव्हाड की अर्धनग्न तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले पेशे से सिविल इंजीनियर और राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी करमुसे के खिलाफ भी मानहानि के आरोप में आईपीसी और आईटी कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
आरोपपत्र में ठाणे पुलिस का दावा है कि करमुसे ने जांच में सहयोग नहीं किया। पांच बार समन भेजे जाने के बावजूद वह सवालों के जवाब देने नहीं पहुंचा। साथ ही उसके मोबाइल की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि उसने ही आव्हाड के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी।
मोबाईल से 27 आपत्तिजनक पोस्ट
साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वह पांच सालों से जीतेंद्र आव्हाड के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था और उसने अपने मोबाइल से 27 आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट और ट्वीट किए थे। मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के लिए करमुसे ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया कि उसकी अर्जी न्याय पाने के लिए नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित लग रही है। साथ ही अदालत ने कहा था कि उसके पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता।
Created On :   14 Sept 2022 9:27 PM IST