अब देश में कहीं भी जा सकते हैं छगन भुजबल,  हाईकोर्ट ने दी इजाजत

Chhagan Bhujbal can go anywhere in country - Permission granted by High Court
अब देश में कहीं भी जा सकते हैं छगन भुजबल,  हाईकोर्ट ने दी इजाजत
अब देश में कहीं भी जा सकते हैं छगन भुजबल,  हाईकोर्ट ने दी इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खाने के बाद जमानत पर छूटे वरिष्ठ राकांपा नेता छगन भुजबल को बांबे हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें राज्य से बाहर देशभर में कहीं भी जाने की छूट दे दी है। हालांकि राज्य से बाहर जाने से पहले उन्हें जांच अधिकारी को अपने ठिकाने की जानकारी देनी होगी। मनी लांडरिंग मामले में लंबा वक्त सलाखों के पीछे गुजारने वाले भुजबल को इसी साल 4 मई को जमानत मिली थी। हालांकि जमानत देते वक्त अदालत ने कई शर्तें लगा दी थीं।

शर्तों के मुताबिक मुंबई से बाहर जाने से पहले भुजबल को सत्र न्यायालय की इजाजत लेनी होती थी। बार बार अदालत से अनुमति न लेनी पड़े इसीलिए भुजबल की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी। जिसमें भुजबल ने कहा था कि वे विधायक हैं और राजनीति और सामाजिक कार्यों के चलते उन्हें कई बार मुंबई से बाहर जाना पड़ता है। उन्हें अचानक भी शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। साथ ही महात्मा फुले समता परिषद से जुड़े होने के चलते भी उन्हें राज्य से बाहर भी जाना पड़ता है।

कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले मुंबई से बाहर जाने के लिए वे आठ बार इजाजत ले चुके हैं साथ ही मामला दर्ज होने के समय वे विदेश में थे। इसके बावजूद जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए वापस आए। इसलिए अब उनके कहीं भागने का सवाल ही नहीं उठता। 

मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भुजबल को राहत दिए जाने का विरोध किया। ईडी के वकील ने कहा कि भुजबल की राज्य के बाहर भी संपत्तियां हैं। बिना इजाजत राज्य से बाहर जाकर वे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने भुजबल को मुंबई से बाहर राज्य में कहीं भी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन राज्य के बाहर देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए उन्हें अब भी जांच अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें बताना होगा कि वे इस दौरान कहां रहेंगे।   

Created On :   4 Sep 2018 2:52 PM GMT

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