मुख्य अभियंता तीन माह में नहर निर्माण में आर्थिक अनियमितता पर करें कार्रवाई - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

Chief Engineer to take action on economic irregularities in canal construction in three months
मुख्य अभियंता तीन माह में नहर निर्माण में आर्थिक अनियमितता पर करें कार्रवाई - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
मुख्य अभियंता तीन माह में नहर निर्माण में आर्थिक अनियमितता पर करें कार्रवाई - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने रीवा के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिया है कि तीन माह के भीतर हनुमना जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बरांव पहाड़ी पर नहर निर्माण में आर्थिक अनियमितता पर कार्रवाई करें। इस निर्देश के साथ जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है। रीवा जिले के हनुमना जनपद पंचायत निवासी किसान भैयालाल कोल, अमित पटेल और राजू पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में ग्राम बरांव पहाड़ी की नहरों के निर्माण और मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए दिए गए थे। जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष राजमणि पटेल ने नहरों के निर्माण और मरम्मत का काम घटिया तरीके से कराया। इसकी वजह से एक बारिश में नहर बह गई। इस मामले में जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री ने जाँच की थी। जाँच में कहा गया कि जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष राजमणि पटेल को घटिया नहर निर्माण के लिए जिम्मेदार पाया गया। जाँच में जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष से वसूली की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। अधिवक्ता मानसमणि वर्मा ने तर्क दिया कि जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने मुख्य अभियंता को कार्रवाई का निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। 
 

Created On :   27 Feb 2021 2:53 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story