धुले कोर्ट ने आरोपी केंद्रीय मंत्री राणे को दी अग्रिम जमानत

Chief Minister verbal slap case - Dhule court grants anticipatory bail to accused Union Minister Rane
धुले कोर्ट ने आरोपी केंद्रीय मंत्री राणे को दी अग्रिम जमानत
मुख्यमंत्री जुबानी थप्पड़ मामला धुले कोर्ट ने आरोपी केंद्रीय मंत्री राणे को दी अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। धुले सत्र न्यायालय  ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जुबानी थप्पड मारने से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अग्रिम जमानत प्रदान की है। प्रधान न्यायाधीश आरएच मोहम्मद के सामने केंद्रीय मंत्री राणे के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री राणे को 15 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी और उन्हें निर्देश दिया है कि पुलिस जब भी बुलाए वे पुलिस के सामने उपस्थित हो। केंद्रीय मंत्री की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(बी) के तहत मामला नहीं बनाता है। क्योंकि मेरे मुवक्किल ने किसी समूह अथवा वर्ग से कानून अपने हाथ में लेने की अपील नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मेरे मुवक्किल(राणे) के खिलाफ विभिन्न इलाकों में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रत्येक जगह पर अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामले राजनीतिक दुर्भावना का परिणाम है। 

अधिवक्ता निकम ने कहा कि मेरे मुवक्किल एक केंद्रीय मंत्री है। उनके फरार होने अथवा जांच के लिए उपलब्ध न होने का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस ने अब तत मेरे मुवक्किल को नहीं बुलाया है और अब कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध कर रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने राणे की जमानत का विरोध किया। 

इससे पहले हाईकोर्ट ने इस प्रकरण को लेकर राणे को अंतरिम राहत प्रदान की थी।  इस प्रकरण को लेकर लेकर राणे के खिलाफ धुले के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में रायगढ में केंद्रीय मंत्री राणे ने एक पत्रकार परिषद के दौरान देश की आजादी को कितने साल हुए मुख्यमंत्री को  यह जानकारी न होने पर मुख्यमंत्री को जुबानी थप्पड मारने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में राणे को गिरफ्तार भी किया था हालांकि बाद में कोर्ट ने राणे को जमानत प्रदान कर दी थी। केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ इस मामले को लेकर पांच एफआईआर दर्ज की गई है। यह पहला मामला है।जिसमें केंद्रीय मंत्री को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। 

Created On :   10 May 2022 6:42 PM IST

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