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पिता के साथ रहेंगे बच्चे, एकल पीठ का आदेश बरकरार

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मासूम बच्चों को पिता के साथ रखने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। डिवीजन बैंच ने अपील का निराकरण करते हुए अपीलकर्ताओं को फैमली कोर्ट जाने की छूट प्रदान की है।
यह है मामला-
साईं विहार कॉलोनी रिछाई निवासी कृष्ण मोहन तिवारी की पत्नी रुचिता तिवारी का मई 2021 में बीमारी से निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद उसके ससुराल वाले 5 वर्षीय पुत्री भव्या तिवारी और चार माह के पुत्र अथर्व तिवारी को अपने साथ ले गए। इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अजय शुक्ला, ओपी मिश्रा और सतीश यादव के तर्क सुनने के बाद 17 जुलाई 2021 को एकल पीठ ने बच्चों को पिता के सुपुर्द करने का निर्णय सुनाया।
एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ अपील-
एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ कृष्ण मोहन तिवारी के ससुर अशोक पांडे, सास राधा पांडे और अन्य की ओर से अपील की गई। अपील में कहा गया कि उनके द्वारा ही बच्चों की बेहतर परवरिश की जा सकती है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने बच्चों को पिता के साथ रखने के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही अपीलकर्ताओं को फैमली कोर्ट जाने की छूट दी है।
Created On :   7 Aug 2021 10:20 PM IST