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चिटफंड कंपनी - अभी 2 लाख और तीन महीने के भीतर करना होगा 5 लाख फिक्स डिपाजिट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनी चलाने वाले व्यक्ति को दो किश्तों में 7 लाख रुपए फिक्स डिपाजिट करने की राहत प्रदान की है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकल पीठ ने आदेशित किया है कि आवेदक को जमानत के लिए अभी 2 लाख रुपए और तीन माह के भीतर 5 लाख रुपए फिक्स डिपाजिट करना होगा। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया तो आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। शहडोल निवासी एसएस फ्रांसिस की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने उसे एक जुलाई 2020 को 7 लाख रुपए राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपाजिट करने की शर्त पर जमानत दी थी, लेकिन पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण उसकी रिहाई नहीं हो पाई। इस आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई। अधिवक्ता मकबूल खान ने तर्क दिया कि आवेदक आर्थिक संकट का शिकार है। उसकी पत्नी का भी निधन हो गया है। 7 लाख रुपए नहीं होने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जमानत की शर्तों में संशोधन कर राहत प्रदान की है।
Created On :   9 Dec 2020 3:05 PM IST