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पान की दुकानों पर चॉकलेट-बिस्किट की बिक्री पर लगेगी रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पान की दुकानों में तंबाखूजन्य पदार्थों के साथ-साथ चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, शीतपेय व वेफर्स आदि बिक्री पर रोक लगाने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को प्रदेश में अगले दो महीने के भीतर प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री गिरीश बापट ने यह जानकारी दी। बापट ने कहा कि केंद्र सरकार के बाल न्याय कानून -2015 के तहत संबंधित कानून का उल्लंघन करने वालों को सात साल जेल की सजा होगी। इसके साथ ही दंड भी वसूला जाएगा।
पान की दुकानों में बिक रही चॉकलेट
बुधवार को सदन में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य जोगेंद्र कवाडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए पान की दुकानों में चॉकलेट, चिप्स और बिस्किट जैसे अन्य पैकट बंद खाद्य पदार्थों के बेचे जाने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में बापट ने कहा कि केंद्र सरकार के नए कानून के तहत अब खुदरा और पान की दुकानों को यह तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपने दुकान में तंबाखूजन्य पदार्थ बेचना है या खाद्य पदार्थ। दुकानदार तंबाखूजन्य पदार्थ बेचना है या खाद्य पदार्थ। दुकानदार दोनों चीजों को एक साथ में नहीं बेच सकते हैं। बापट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार के पास पत्र भेजा है।
दुकानदारों को जागरूक करना जरूरी
राज्य सरकार इस कानून को लागू करने से पहले दुकानदारों को जागरूक करना चाहती है। इसके लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। बापट ने कहा कि राज्य सरकार के अन्न सुरक्षा व मानद कानून 2006 के तहत स्कूल के आसपास की पान की दुकानों पर तंबाखू जन्य पदार्थों के बेचे जाने पर केवल 200 रुपए दंड का प्रावधान था।
बापट ने कहा कि स्कूलों से 100 मीटर दूरी पर तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थों की बिक्री पर रोक के लिए कोपटा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। बापट ने बताया कि पान दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मिलकर मांग कि है कि उन्हें फैसला लेने के लिए कुछ समय दिया जाए। इसके मद्देनजर सरकार ने दुकानदारों को एक से दो महीने का समय दिया है। इसके बाद संबंधित कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
Created On :   7 March 2018 8:14 PM IST