एनसीबी अधिकारी वानखेड़े व उनकी पत्नी की ओर से दायर किए गए दावे को रद्द किया जाए

Claim filed by NCB officer Wankhede and his wife be quashed
एनसीबी अधिकारी वानखेड़े व उनकी पत्नी की ओर से दायर किए गए दावे को रद्द किया जाए
ट्विटर का हलफनामा एनसीबी अधिकारी वानखेड़े व उनकी पत्नी की ओर से दायर किए गए दावे को रद्द किया जाए

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म मानेजानेवाले ट्विटर ने मुंबई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) के क्षेत्रिय निदेशक समीर वानखेडे व उनकी पत्नी क्रांति की ओर से दिंडोशी कोर्ट में दायर किए गए दावे को रद्द करने की मांग की है। ट्विटर ने वानखेडे के दावे के जवाब में दायर  हलफनामे में कहा है कि दावे में ट्विटर के खिलाफ जो मांग की गई है वह कानून के अनरुप नहीं है। इसलिए दावाकर्ता (वानखेडे) राहत पाने के हकदार नहीं है। ट्विटर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। हलफनामे में ट्विटर ने कहा है कि किसी खाते को सीधे सीधे तब तक नहीं बंद किया जा सकता है। जब तक की कोर्ट ट्विट को मानहानिपूर्ण न माने। इस मामले में दावाकर्ता ने अपने दावे में किसी ट्विटर खाताधारक को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए दावाकर्ता को राहत नहीं प्रदान की जा सकती है। लिहाजा ट्विटर के खिलाफ दायर इस दावे को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। 

पिछले दिनों वानखेडे व उनकी पत्नी ने दिंडोशी कोर्ट में एक दावा दायर किया था। जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसा निर्देश जारी करने के मांग की गई है कि कंपनी ऐसे लोगों को ब्लाक करे जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे है। दावे में इस संबंध में गूगल इंडिया,फेसबुक, इन्स्टाग्राम ह्वाट्सएप, ट्विटर को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। दावे  में कहा गया है कि सोशल मीडिया से जुड़ी कंपनिया ऐसे लोगों के पोस्ट को रोके जो बिना किसी पुष्टि के आधारहीन पोस्ट करते है।

 

Created On :   17 Dec 2021 8:36 PM IST

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