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आर्यन के वकील ने कहा - सत्यमेव जयते
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्लीनचिट दे दी हैं।क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन का नाम आरोपपत्र में न शामिल किए जाने को लेकर आर्यन की ओर से कोर्ट में पैरवी करनेवाले अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने कहा कि जब आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था तो उन्हें 26 दिनों तक जेल में रखना पूरी तरह से अनुचित था। बिना किसी सबूत व बिना किसी कानून के उल्लंघन आर्यन को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। हम खुश हैं कि एनसीबी अधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने इस मामले की जांच प्रभावी ढंग से की और आर्यन के खिलाफ सबूत के अभाव में आरोपपत्र दायर न करने का फैसला किया। सत्यमेव जयते।
अक्टूबर 2021 में मुंबई के कार्डेलिया क्रूज शिप पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के दौरान आर्यन को गिरफ्तार किया था। 26 दिन जेल में बिताने के बाद आर्यन को बांबे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जबकि एनसीबी ने अपनी जांच को जारी रखते हुए थी। अब मुंबई कि विशेष अदालत में आर्यन एवं पांच अन्य लोगों के नाम पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपपत्र में शामिल नहीं किया है। एनसीबी की ओर से दायर आरोपपत्र में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है और आरोपियों पर एनडीपीएस कानून के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जिन लोगों को इस मामले में क्लीनचिट दी गई है उसमें आर्यन खान, अविन शाहू, गोपाल आनंद, समीर सैघन, भास्कर अरोडा व मानव सिंघल का नाम शामिल हैं। जबकि आरोपियों की सूची में अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत चोकर, मोहक जैसवाल, इस्मीत सिंह चड्ढा, गोमिल चोपड़ा, नुपुर सतीजा, अब्दूल कादिर शेख, श्रेयस नायर, मनीष राजगढिया, अचित कुमार, चिंदु इग्वे, शिवराज हरिजन व ओकरो उजेमा का नाम शामलि है। इसमे से ज्यादातर आरोपी जमानत पर हैं। पहले एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक रहे समीर वानखेडे की अगुवाई में इस मामले की जांच की गई थी। बाद जब इस मामले से जुड़े गवाह सवाल के घेरे में आए तो वानखेडे को इस मामले की जांच से दूर कर प्रकरण की तहकीकात उप महानिदेशक (आपरेशन) संजय सिंह के नेतृत्व में बनाए विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौप दी गई। जिसने मामले की जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है।
इन गवाहों को लेकर उठे थे सवाल
इस मामले में गवाह किरण गोसावी व मनीष भानुशाली को ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा गवाह बनाने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। क्योंकि गोसावी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा हुआ था। गोसावी एक वीडियों में आर्यन को ले जाते हुए भी दिखा था। इसके अलावा गोसावी के बाडीगार्ड प्रभाकर साइल ने आर्यन को छोड़ने के बदले पैसों की सौदेबाजी किए जाने का भी खुलासा किया था। इस मामले में शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी का नाम भी सामने आया था। कुछ दिनों पहले साइल की हार्टअटैक से मौत हो गई थी।
क्रूज ड्रग्स मामला
दो अक्टूबर 2021: एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे में मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज कार्डेलिया पर छापेमारी की थी। इस दौरान अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास से मादक पदार्थ नहीं मिला। 3 अक्टूबर 2021: एनसीबी ने मामला दर्ज कर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया। आरोपी सात अक्टूबर 2021 तक
एनसीबी की हिरासत में भेजे गए।
7 अक्टूबर 2021: मजिस्ट्रेट ने आर्यन के जमानत आवेदन को खारिज किया। 20 अक्टूबर 2021 को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने भी आर्यन के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। बाद में आर्यन व अन्य ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया।
28 अक्टूबर 2021: हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आर्यन 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। अब 27 मई 2022 को एनसीबी ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। जिसमें आर्यन व पांच अन्य आरोपियों के नाम नहीं शामिल किए गए हैं।
Created On :   27 May 2022 6:49 PM IST