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तालाबों के अतिक्रमणों का चिन्हांकन कराएँ कलेक्टर
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, अगली सुनवाई 26 मार्च को, कहा- याचिकाकर्ता भी पेश करें तालाबों में अतिक्रमणों की जानकारी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि जबलपुर के 36 तालाबों का सीमांकन और अतिक्रमणों का चिन्हांकन किया जाए। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता को तालाबों में हुए अतिक्रमण की भी जानकारी पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने नगर निगम को जबलपुर के तालाबों की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। गुरुवार को नगर निगम की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि जबलपुर में इस समय 36 जीवित तालाब हैं। तालाबों का सीमांकन और अतिक्रमण का चिन्हांकन करना कलेक्टर और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। इस संबंध में तालाबों के सीमांकन और अतिक्रमण के चिन्हांकन के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कलेक्टर को जबलपुर के तालाबों का सीमांकन और अतिक्रमण का चिन्हांकन करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला
गढ़ा निवासी अधिवक्ता विजित साहू की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एक समय जबलपुर शहर में 52 ताल-तलैया थे। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से शहर के ज्यादातर तालाबों में अतिक्रमण हो गए हैं। इसके साथ ही तालाबों में कचरा फेंका जा रहा है। याचिका में तालाबों से अतिक्रमण हटाने और कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रहमेन्द्र पाठक ने कहा कि तालाबों में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   26 Feb 2021 1:58 PM IST