कलेक्टर करें सरकारी तालाब की जमीन में सामुदायिक भवन निर्माण की जांच हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

Collector should investigate construction of community building in government pond land
कलेक्टर करें सरकारी तालाब की जमीन में सामुदायिक भवन निर्माण की जांच हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
कलेक्टर करें सरकारी तालाब की जमीन में सामुदायिक भवन निर्माण की जांच हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने कलेक्टर नरसिंहपुर को निर्देश दिया है कि गाडरवारा नरसिंहपुर के सरकारी तालाब की जमीन पर सामुदायिक भवन बनाए जाने की जाँच करें। यदि सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण पाया जाता है, तो उसे नियमानुसार हटाने की कार्रवाई भी करें। इस निर्देश के साथ चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। गाडरवारा नरसिंहपुर निवासी डॉ. स्वदेश शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि गाडरवारा के कपर गाँव में 3.6 हेक्टेयर का सरकारी तालाब है। ग्राम पंचायत ने तालाब की जमीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण कर लिया है। अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने तर्क दिया कि जिला प्रशासन की जाँच में पाया गया कि तालाब की जमीन पर सामुदायिक भवन बनाया गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कलेक्टर को जाँच के आदेश दिए हैं। 

Created On :   20 March 2021 3:52 PM IST

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