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बिना अनुमति बन रही थी कालोनी, 30 लाख का निर्माण तोड़ा
डिजिटल डेस्क जबलपुर। अधारताल तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिमझा में बिना अनुमति के ही कालोनी का निर्माण िकया जा रहा था। इस पर नगर निगम की भवन शाखा द्वारा अवैध कालोनी के नाम पर काम बंद करने नोटिस भी जारी िकए गए थे लेकिन इसके बाद भी कार्य जारी था जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और कालोनी के एक बड़े हिस्से में निर्मित भवनों को तोड़ दिया। इसके साथ ही अब निर्माण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है।
अतिरिक्त तहसीलदार अधारताल संदीप जायसवाल ने बताया िक कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के िनर्देश पर भू माफिया एवं अवैध कालोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरूवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर िनगम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम रिमझा में निजी खसरा नम्बर 179-2 की लगभग 25 हजार वर्गफीट भूमि पर ओम परिसर नाम से बन रही कालोनी पर कार्रवाई की गई। यहां कुछ मकान बने हुए थे और कुछ नींव भरी गईं थीं जिन्हें तोड़ा गया। लगभग 5 हजार वर्गफीट भूमि पर िनर्माण हो चुके थे जिन्हें नष्ट कर िदया गया। अतिरिक्त तहसीलदार श्री जायसवाल ने बताया िक तोड़े गए अवैध िनर्माण की लागत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। कालोनी निर्माण के िलए नगर निगम से िकसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी जिस पर िनगम ने नोटिस भी जारी िकया था पर इसका भी जबाव नहीं िदया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेश सिंह, सीएसपी तुषार सिंह, थाना प्रभारी रीना पांडे, नगर निगम अतिक्रमण दल व भवन शाखा के अधिकारी व कर्मचारी उपस्स्थित थे।
Created On :   8 Sept 2022 8:20 PM IST