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कोरोना काल में पाबंदियों के उलंघन के मामलों के बनी कमेटी, सरकार ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना काल में लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए आपराधिक मामलो को देखने के लिए राज्य के गृह विभाग ने एक कमेटी गठित की है। इस संबंध में 28 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी वकील जे पी याज्ञनिक ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। हाईकोर्ट में वैभव जगताप की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। जगताप के खिलाफ बाजार में मास्क न पहनने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व 277 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर जगताप ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी के खिलाफ उस समय एफआईआर दर्ज की गई थी, जब कोरोना काल में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे। जिसके तहत मास्क पहनना जरुरी था। कोरोना काल में प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए अपराधों को देखने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक कमेटी गठित की है। 28 सितंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसलिए सांगली पुलिस आरोपी (जगताप) के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को कमेटी के पास विचार करने के लिए भेजेगी। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने कमेटी को याचिकाकर्ता के मामले को लेकर 25 नवंबर 2022 तक निर्णय लेने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर 30 नवंबर 2022 को सुनवाई रखी है।
Created On :   14 Oct 2022 9:09 PM IST