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निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवादों के लिए गठित हुई समितियां

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के निजी स्कूलों की फीस के मद्देनजर राज्य में ८ विभागीय शुल्क नियामक समितियां और एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की गई है। राज्य की स्कूली शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड ने इन समितियों के गठन को मंजूरी दी है। राज्य के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। अभिभावक मामले की शिकायत संबंधित शिक्षा अधिकारी से करते हैं लेकिन इन शिकायतों के निस्तारण में काफी समय लग जाता है। फीस संबंधी शिकायतों की जल्द सुनवाई और समाधान के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ पारित किया है।
इस अधिनियम में ८ शैक्षणिक विभाग के लिए ८ विभागीय समितियां और राज्य स्तर पर एक पुनरीक्षण समिति स्थापित करने का प्रावधान है। इसके तहत इन समितियों का गठन किया गया है। यह विभागीय समितियां सेवानिवृत जिला न्यायधीश की अध्यक्षता में काम करती हैं। जबकि राज्य स्तरिय पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवा निवृत न्यायधीश होते हैं। निजी स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावक संबंधित विभागीय समितियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। शिक्षामंत्री ने कहा कि इन समितियों का कामकाज
Created On :   24 Feb 2020 6:33 PM IST