बीमा की अवधि में गुमे जेवरों की कीमत लौटाए कंपनी - उपभोक्ता फोरम का फैसला 

Company to return the cost of jewels during the period of insurance - Consumer Forums decision
बीमा की अवधि में गुमे जेवरों की कीमत लौटाए कंपनी - उपभोक्ता फोरम का फैसला 
बीमा की अवधि में गुमे जेवरों की कीमत लौटाए कंपनी - उपभोक्ता फोरम का फैसला 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बीमा होने के दौरान गुम हुए जेवरों की कीमत लौटाने के आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। फोरम के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और सदस्य योमेश अग्रवाल ने एक दंपत्ति की ओर से दायर परिवाद का निराकरण करते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार रूपए भी देने के निर्देश दिए।
ढाई लाख रुपए के जेवरों का बीमा कराया था
नर्मदा रोड गोरखपुर निवासी संजीव अग्रवाल और उनकी पत्नी कुसुम अग्रवाल की ओर से यह परिवाद दायर किया गया था। आवेदक संजीव का कहना था कि उनकी पत्नी के ढाई लाख रुपए के जेवरों का बीमा 15 फरवरी 2012 को दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। 7 अप्रैल 2012 को आवेदक की पत्नी कुसुम जब मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी ज्वैलरी गुम हो गई। इसकी सूचना तत्काल पुलिस और बीमा कंपनी को दी गई। बीमा होने के बाद भी ज्वैलरी की राशि पाने को लेकर किया गया क्लेम निरस्त किए जाने पर यह परिवाद दायर किया गया। सुनवाई के बाद फोरम ने मामले का निराकरण करते हुए बीमा कंपनी को ज्वैलरी की कीमत अदा करने के आदेश दिए।
क्षतिपूर्ति के साथ एलईडी टीवी की कीमत का करो भुगतान
जिला उपभोक्ता फोरम ने वारंटी की अवधि में खराब हुई एलईडी टीवी को न सुधारे जाने को सेवा में कमी माना है। फोरम के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य योमेंश अग्रवाल ने अनावेदकों को निर्देशित किया है वे एक माह के भीतर आवेदक को टीवी की कीमत 15 हजार रुपये व मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रूपए भी दें। विक्रम दिवाकर की ओर से दायर इस परिवाद में कहा गया था उन्होंने कि 15 दिसंबर 2017 को जेके इंटरप्राइजेज से एक इंटेक्स कंपनी की एलईडी टीवी खरीदी थी। उसी दिन से टीवी मेें खड़ी लाईनें आ रहीं थी। शिकायत पर अनावेदक की ओर से सुधार के लिये एक इंजीनियर भेजा गया, लेकिन कोई सुधार न होने पर यह परिवाद दायर किया गया। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद फोरम ने अनावेदकों को टीवी की कीमत के साथ क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिये। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ओपी यादव ने पैरवी की।
 

Created On :   15 Nov 2019 1:29 PM IST

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