सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले के परिजन को 24 लाख का मुआवजा 

Compensation of 24 lakhs to the kin of those who lost their lives in a road accident
सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले के परिजन को 24 लाख का मुआवजा 
एमएसीटी सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले के परिजन को 24 लाख का मुआवजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने आदेश दिया है कि 2014 में एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को 24.05 लाख रूपये बतौर मुआवजा दिए जाएं। एमएसीटी के सदस्य एच एम भोसले ने 27 सितंबर को दो मोटरसाइकलों के मालिकों एवं दो बीमा कंपनियों समेत चार प्रतिवादियों को दावेदारों को संयुक्त रूप से एवं अलग अलग क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने साथ ही इन चारों को दावे को फाइल करने की तारीख से आठ फीसद ब्याज दर का भी भुगतान करने को कहा।  यह आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।

दावेदारों केशव शेलके (68) और उनकी पत्नी सुनीता (63) ने न्यायाधिकरण से कहा था कि उनका बेटा संदीप (30) प्रतिमाह 15,828 रूपये कमाता था और वे उसपर पूरी तरह निर्भर थे । दोनों ने 31 लाख रूपये का मुआवजा मांगा था। याचिका के अनुसार 24 जुलाई, 2014 को वाडा-भिवंडी सड़क मार्ग पर नारे गांव के समीप संदीप अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी सामने से एक मोटरसाइकिल आयी जिसपर लोहे की छड़ें थी। याचिका के मुताबिक वहां तीक्ष्ण मोड़ पर इन छड़ों से संदीप घायल हो गया और गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां छह दिन बाद उसकी मौत हो गयी। 

 

Created On :   8 Oct 2022 9:55 PM IST

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