कलेक्टर से करें श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

Complain about illegal possession of cremation ground with collector - High Court resolves petition
कलेक्टर से करें श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण
कलेक्टर से करें श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत - हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कहा है कि याचिकाकर्ता जबलपुर के मानेगाँव रांझी में श्मशान भूमि पर भू-माफिया के अवैध कब्जे की शिकायत कलेक्टर से करें। डिवीजन बैंच ने कहा है कि कलेक्टर तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी से अवैध कब्जे की जाँच कराएँगे। जाँच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के साथ डिवीजन बैंच ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है। रांझी मानेगाँव वार्ड क्रमांक-70 निवासी युवराज विश्वकर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में मानेगाँव के पटवारी हल्का क्रमांक 57 व 61 की लगभग सवा दो हैक्टेयर जमीन श्मशान भूमि के लिए आरक्षित है। इसके बावजूद भूमाफिया श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे कर मकान खड़ा कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता तीर्थराज पिल्लई ने तर्क दिया कि यदि श्मशान भूमि पर अवैध कब्जों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में श्मशान का आस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डिवीजन बैंच ने इस मामले में कलेक्टर से शिकायत करने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है।  
 

Created On :   22 Jan 2021 2:36 PM IST

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