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वित्त मंत्रालय को भेजी गई चिदंबरम के खिलाफ शिकायत, सीबीआई ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि देश के पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ अधिकारों के दुरुपयोग से जुड़ी कथित शिकायत को वित्त मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास जांच के लिए भेजा गया है। सीबीआई ने गुरुवार को यह जानकारी कोर्ट को हलफनामा दायर कर दी है। हलफनामे में कहा गया है कि सतर्कता अधिकारी का जवाब मिलने के बाद सीबीआई जरूरी मंजूरी लेकर जांच की दिशा में कदम उठाएगी। इसलिए इस संबंध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया जाए।
सीबीआई ने यह हलफनामा 63 मून टेक्नोलॉजी लिमिटेड व जिग्नेश शाह की याचिका के जवाब में दायर किया है। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर ने कोर्ट में पक्ष रखा। याचिका मे मुख्य रूप से शिकायत की जांच व कार्रवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका के मुताबिक पूर्व वित्तमंत्री व दो प्रशासकीय अधिकारी के. पी.कृष्णन (वित्त विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव) व रमेश अभिषेक (फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के पूर्व चैयरमैन) के खिलाफ फरवरी 2020 में शिकायत दी गई थी। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। हलफनामे के मुताबिक शिकायत में काफी तकनीकी पहलू जुड़े हैं। इसके साथ ही आरोपों को लेकर दस्तावेज नहीं जोड़े गए हैं। इसलिए शिकायत को परीक्षण के लिए वित्त मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेजा गया है।
Created On :   13 Aug 2020 7:32 PM IST