मई 2022 तक  राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हो पूरा 

Complete installation of CCTV cameras in all police stations of the state by May 2022
मई 2022 तक  राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हो पूरा 
बांबे हाईकोर्ट मई 2022 तक  राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हो पूरा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का जिम्मा संभाल रहे दो ठेकेदारों को आगाह किया है कि वे 22 मार्च 2022 तक बंद पड़े सभी कैमरे के मरम्मत का काम पूरा करे। जबकि मई 2022 तक पुलिस स्टेशनों में कैमरो को लगाने काम पूरा किया जाए। यदि ठेकेदार इसमें विफल होते है तो उन्हें आगे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उनके ठेके को भी रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी  कहा है कि पुलिस स्टेशनों में लगे कैमरे सक्रिय है कि नहीं इसका परीक्षण करने के लिए हम किसी भी पुलिस स्टेशन का फुटेज मंगाएगे। ताकि इसका पता लगाया जा सके कि पुलिस स्टेशन में लगे कैमरे काम कर रहे है कि नहीं।  राज्यभर में 1089 पुलिस स्टेशन है। इसमे से 547 पुलिस स्टेशनों में पांच हजार से अधिक  कैमरे लगाए गए है।  जिसमें से करीब 701 कैमरे बंद है।

न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान कैमरा लगाने में हो रही देरी को लेकर ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट में तलब किया था। राज्य सरकार ने अगस्त 2021 में बेगलूरु की कंपनी जावी सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व पुणे की सुजाता कंप्युटर को पुलिस स्टेशनों मे सीसीटीवी कैमरा लगाने का ठेका दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान ठेकेदारों ने खंडपीठ के सामने अपने काम को लेकर एक लिखित आश्वासन भी दिया। 

इससे पहले राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस को कैसे लगाया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए है। राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि ठेकेदारों को अपने समय पर काम पूरा करना चाहिए। श्री कुंभकोणी से दिशा-निर्देशों को जारी करने को लेकर मिली जानकारी की सारहना करते हुए खंडपीठ ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में लगाए गए कैमरे चल रहे है कि नहीं। यह देखने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन का फुटेज मंगाएगे। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 21 मार्च 2022 को रखी है। 

Created On :   15 March 2022 7:35 PM IST

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