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48 जिलों के किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच में राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रदेश के 48 जिलों के किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) में नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। प्रदेश के रतलाम, होशंगाबाद एवं एक अन्य जिले में हाल ही में पद रिक्त हुए हैं, वहाँ पर भी जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डिवीजन बैंच ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की है।
यह है मामला
यह जनहित याचिका मदन महल जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता श्रद्धा दुबे ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि 12 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के अधिकांश जिलों में किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इससे किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी द्वारा किशोरों के हित में कार्य नहीं किया जा रहा है।
जल्द नियुक्ति के निर्देश
पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि किशोर न्याय बोर्ड और सीडब्ल्यूसी में जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट पेश करें। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके वर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रदेश के 48 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव नयन मिश्रा ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   9 March 2021 2:48 PM IST