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डॉ पायल तडवी आत्महत्या मामले में आरोपी डॉक्टरों को सशर्त जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या मामले में तीन आरोपी महिला डॉक्टरों को बांबे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। शुक्रवार को दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपियों के मुंबई से बाहर न जाने, नायर अस्पताल के भीतर और आसपास न जाने के साथ हर दूसरे दिन जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्त रखी है। मामले में मुंबई पुलिस ने डॉ हेमा अहूजा, डॉ भक्ति मेहर और डॉ अंकिता खंडेलवाल को करीब ढाई महीने पहले गिरफ्तार किया था।
अदालत ने मेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वह मामले की सुनवाई खत्म होने तक आरोपी महिला डॉक्टरों के लाइसेंस स्थगित कर दे। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे ने कहा कि आरोपी महिलाएं हैं इसलिए सशर्त जमानत देने का हम विरोध नहीं करेंगे। बता दें कि नायर अस्पताल में डॉ पायल तड़वी ने 22 मई को आत्महत्या कर ली थी। तडवी के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी डॉक्टर उसे जातिवाचक टिप्पणियों के जरिए प्रताड़ित करती रहती थीं। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एट्रासिटी कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने तडवी के मोबाइल से सुसाइड नोट भी रिट्रीव कर लिया जिसे कथित तौर पर आरोपियों ने डिलीट कर दिया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति साधना जाधव ने कहा कि जाति के आधार पर किसी को कम आंकने वाले ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी का सबक मिलना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में देश के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं से उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। आरोपी महिला डॉक्टर खुद अकोला, अमरावली और मध्य प्रदेश के सतना की हैं ऐसे में उनके मन में अपने सहकर्मी के प्रति इस तरह का द्वेष क्यों होना चाहिए।
Created On :   9 Aug 2019 3:18 PM GMT