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महिला सीईओ के तबादले पर सशर्त रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सागर जिले की देवरी जनपद पंचायत की महिला सीईओ के मंडला के निवास में किए गए तबादले पर हाईकोर्ट ने सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता नये सिरे से समस्त दस्तावेजों के साथ विभाग को आवेदन दे, जिसका निराकरण चार सप्ताह के भीतर किया जाए। आवेदन पर फैसला आने तक याचिकाकर्ता पूजा जैन को देवरी में ही पदस्थ रहने दिया जाए। इस निर्देश के साथ अदालत ने याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पैरवी की।
अगले आदेश तक न हो उपयंत्री से वसूली छिंदवाड़ा जिले की परासिया जनपद पंचायत के भादीपानी के तत्कालीन प्रभारी उपयंत्री से की जाने वाली पौने तीन लाख रुपये की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश देकर यह अंतरिम आदेश दिया। केएल सदाफल की ओर से दायर इस याचिका में स्थानीय विधायक की शिकायत पर उनके खिलाफ 2.74 लाख की रिकवरी निकालने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मानस वर्मा पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   16 Feb 2020 6:12 PM IST