वन विभाग के एसडीओ के तबादले पर सशर्त रोक

Conditional ban on transfer of SDO of Forest Department
वन विभाग के एसडीओ के तबादले पर सशर्त रोक
वन विभाग के एसडीओ के तबादले पर सशर्त रोक

हाईकोर्ट ने कहा- च्याचिकाकर्ता के आवेदन का निराकरण होने तक उसे सिल्लेवानी में ही पदस्थ रहने दिया जाएज्

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा जिले के सिल्लेवानी में पदस्थ वन विभाग के एक एसडीओ के लगातार तबादले पर सशर्त रोक लगा दी है। वैकेशन बैंच के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा- कर्मचारी का तबादला नौकरी का एक हिस्सा है लेकिन यह मामला प्रथम दृष्टया लगातार तबादले से जुड़ा हुआ है। बैंच ने मामले का निराकरण करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पर फैसला आने तक उन्हें वर्तमान जगह पर ही काम करने दिया जाए।

यह याचिका छिंदवाड़ा के सिल्लेवानी वन दक्षिण में एसडीओ के पद पर पदस्थ रेशम सिंह धुर्वे की ओर से दायर की गई थी। आवेदक का कहना था कि 22 सितंबर 2018 को उन्हें सौंसर मेंं ट्रांसफर किया गया था। वहां पर 6 माह काम करने के बाद उन्हें मार्च 2019 में सिल्लेवानी में ट्रांसफर किया गया। अब 16 दिसंबर 2019 को उन्हें सिल्लेवानी से कटनी ट्रांसफर किया गया। एक के बाद एक किए जा रहे तबादलों को कटघरे में रखते हुए यह याचिका दायर की गई। मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अतुल कुमार जैन और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता मधुर शुक्ला हाजिर हुए। सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण करते हुए वैकेशन बैंच ने याचिकाकर्ता के तबादले पर सशर्त रोक लगा दी।
 

Created On :   27 Dec 2019 9:07 AM GMT

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