बजट से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव चाहती है कांग्रेस

Congress wants the election of the Speaker of the Assembly before the budget
बजट से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव चाहती है कांग्रेस
मांग बजट से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव चाहती है कांग्रेस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि विधानमंडल में 11 मार्च को बजट पेश करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। इसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। पटोले ने कहा कि हमें विश्वास है कि बजट से पहले अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और राज्यपाल उसी के अनुसार फैसला लेंगे। इसके पहले आघाडी सरकार 9 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहती थी लेकिन राज्यपाल कोश्यारी ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। 

पिछले साल 4 फरवरी को पटोले के इस्तीफे के बाद से विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त है। तीन दलों वाली आघाडी सरकार में विधानसबा अध्यक्ष पद कांग्रेस कोटे में हैं। पटोले ने विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा जानबूझकर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने का काम कर रही है। उसने कुछ कानूनों का हवाला देते हुए अदालत में याचिका दायर की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए 12 लाख रुपए जब्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। पटोले ने कहा कि अब भाजपा को वस्तुस्थिति समझनी चाहिए। भाजपा को जानबूझकर अदालत जाने और जो अच्छे काम शुरु हैं, उन्हें अदालत में चुनौती देने का काम बंद करना चाहिए। राज्यपाल से अनुरोध है कि वे विधानसभा अध्यक्ष चुनाव और विधान परिषद के 12 विधायकों पर जल्द से जल्द फैसला लें।

सदन में कैसे आ गए निलंबित विधायक

इसके पहले बुधवार को विधानसभा में पटोले ने कहा कि किन नियमों के तहत एक साल के निलंबित भाजपा के 12 विधायकों को सदन में बैठने की अनुमति प्रदान की गई। पांच जुलाई 2021 को पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग आलवणी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जयकुमार रावल, नारायण कुचे, राम सातपुते और कीर्तिकुमार भांगडिया को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इन विधायकों ने अपने निलंबन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में 12 विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक ठहराया था।


 

Created On :   9 March 2022 7:17 PM IST

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