काटे गए वेतन का भुगतान करने पर तीन माह में करो विचार

Consider paying the deducted salary in three months
काटे गए वेतन का भुगतान करने पर तीन माह में करो विचार
काटे गए वेतन का भुगतान करने पर तीन माह में करो विचार

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट ने खंडवा कलेक्टर को निर्देश दिया है कि शिक्षक के एक माह के काटे गए वेतन का भुगतान करने के अभ्यावेदन पर तीन माह में विचार कर निराकृत किया जाए। इस निर्देश के साथ जस्टिस िवजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है। शासकीय बालक एमएल हाईस्कूल खंडवा में कार्यरत शिक्षक सुधीर चौबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मामूली गलती होने पर कलेक्टर ने उनका एक माह का वेतन काटने का आदेश दे दिया। अधिवक्ता शक्ति सोनी ने तर्क दिया कि मामूली गलती पर एक माह का वेतन काटे जाने की सजा नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का तीन माह में निराकरण करने का निर्देश दिया है। 


 

Created On :   9 July 2021 5:23 PM IST

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