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मरीज के परिजनों को 10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश पर रोक,राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम जबलपुर के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें इलाज के दौरान मरीज की मौत पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया गया था। आयोग ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को नियत की है।
सिटी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉर्डियोलॉजिस्ट को दिया था आदेश
गोलछा अपार्टमेंट सिविल लाइन्स निवासी तृप्ति श्रीवास्तव की ओर दायर प्रकरण में कहा गया कि 20 अगस्त 2012 को उसके पति अमूल्य श्रीवास्तव की अचानक तबियत खराब हो गई। उन्हें रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रकरण में कहा गया कि अस्पताल में सही तरीके से इलाज नहीं मिलने के कारण 21 अगस्त 2012 को उनके पति की मौत हो गई। इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने 1 जून 2019 को सिटी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉर्डियोलॉजिस्ट को संयुक्त रूप से मरीज के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
अस्पताल में मरीज का सही तरीके से इलाज किया गया
इस आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दायर किया गया। अधिवक्ता पंकज दुबे और वीरेन्द्र सिंह ने मरीज के चिकित्सा संबंधी दस्तावेज पेश कर बताया कि अस्पताल में मरीज का सही तरीके से इलाज किया गया था। मरीज के ईलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने बिना किसी मेडिकल विशेषज्ञ की ओपिनियन लिए अस्पताल के खिलाफ आदेश पारित किया है। मामले की सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता फोरम ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर रोक लगा दी है।
घटिया मावा जब्त
अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर अब सड़ी गली तथा गुणवत्ताहीन वस्तुओं पर पडऩे लगी है। जिस जगह पर से गुजरने के बाद भी अफसर ऑलइज ओके कहकर निकल जाते थे वाहां गुरुवार को खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य औषधि विभाग की टीम ने संयुक्त रुप से दबिश दी सौ किलो घटिया मावा जब्त किया।
Created On :   26 July 2019 1:43 PM IST