ई-केवायसी नहीं कराने पर राशन से वंचित होंगे उपभोक्ता

Consumers will be deprived of ration if e-KYC is not done
ई-केवायसी नहीं कराने पर राशन से वंचित होंगे उपभोक्ता
कटनी ई-केवायसी नहीं कराने पर राशन से वंचित होंगे उपभोक्ता

डिजिटल डेस्क,कटनी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से अनाज लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह काम की खबर है कि वे अपने अन्य कार्यों को छोड़ते हुए ईकेवायसी कराने दुकानों में पहुंचें अन्यथा इसके अभाव में आगामी समय में वे राशन से वंचित हो सकते हैं। खाद्य विभाग ने इस संबंध में साफतौर पर कहा है कि उपभोक्ता संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर दर्ज कराते हुए ईकेवायसी कराएं। यह  नहीं होने पर उपभोक्ताओं के  नाम को विलोपित कर दिया जाएगा। ईकेवायसी होने से परिवार का कोई भी सदस्य राशन दुकान में जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों की दुकानों में वह नियमानुसार राशन प्राप्त कर सकता है। जिन परिवारों के सदस्यों का त्रुटिवश आधार नंबर पहले दर्ज हो गया था वे भी इस प्रक्रिया के द्वारा त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। समय सीमा बीतने के बाद उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। सभी दुकानों में यह कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है। जिससे की समय पर कार्य हो।

Created On :   7 Sep 2022 8:14 AM GMT

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