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लीज की जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में अवमानना नोटिस - मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । व्यवहार न्यायाधीश शुभांगी दत्त पालो ने नेपियर टाउन में लीज की जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में अनावेदक को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को नियत की है।
नेपियर टाउन निवासी रीतेश टंडन की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि नगर निगम ने उनके दादा को नेपियर टाउन स्थित प्लॉट नंबर 150 की 8659.75 वर्गफीट जमीन लीज पर दी थी। दादा-दादी के निधन के बाद जमीन वसीयत के आधार पर वारिसों के बीच में बँटवारा हो गया। बँटवारे में उनके चाचा और अनावेदक राजेन्द्र सिंह टंडन को 4 हजार वर्गफीट जमीन मिली। शेष 4 हजार वर्गफीट जमीन परिवार के सभी सदस्यों के उपयोग के लिए खुली रखने की शर्त रखी गई। अनावेदक ने 22 अक्टूबर 2018 को परिवार के सभी सदस्यों के उपयोग की 4 हजार वर्ग फीट खुली जमीन की लीज नगर निगम से अपने नाम पर करा ली। इस मामले में 7 सितम्बर 2020 को व्यवहार न्यायाधीश ने खुली जमीन को खुर्द-बुर्द नहीं करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अनावेदक ने 17 नवम्बर 2020 को नगर निगम को पत्र लिखकर खुली जमीन को बेचने की अनुमति माँगी है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है। इस मामले में दायर अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   9 Dec 2020 1:52 PM IST