संचालक कृषि कल्याण व कृषि विकास को अवमानना नोटिस - हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में माँगा जवाब

Contempt notice to Director Agriculture Welfare and Agriculture Development - High Court sought answer
संचालक कृषि कल्याण व कृषि विकास को अवमानना नोटिस - हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में माँगा जवाब
संचालक कृषि कल्याण व कृषि विकास को अवमानना नोटिस - हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में माँगा जवाब

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में संचालक कृषि कल्याण व कृषि विकास प्रीति मैथिली को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने अनावेदक से तीन सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर कृषि फार्म में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूर कमल सिंह, दयाराम, पप्पू व रेशम बाई की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि वे 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी 2021 को निर्देश दिया था कि संचालक कृषि कल्याण व कृषि विभाग राज्य सरकार की 7 अक्टूबर 2016 की नीति के तहत याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के आवेदनों का दो माह में निराकरण करे। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने संचालक कृषि कल्याण व कृषि विकास को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब-तलब किया है।

Created On :   12 Jun 2021 5:48 PM IST

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