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जनसंपर्क विभाग के पीएस व आयुक्त को अवमानना नोटिस

फर्जी वेबसाइट्स को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने का मामला, सुनवाई 28 फरवरी को
डिजिटल डेस्क जबलपुर। फर्जी न्यूज वेबसाइट्स को करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने से संबंधित अवमानना मामले पर हाईकोर्ट ने जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला और आयुक्त पी नरहरि को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने मामले पर जवाब पेश करने का समय देकर अगली सुनवाई 28 फरवरी को निर्धारित की है।
आइसना के प्रांताध्यक्ष विनोद मिश्रा की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में आरोप है कि धांधली करके गूगल की एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कराकर कुछ वेबसाइट्स संचालक जनसंपर्क विभाग से भारी भरकम विज्ञापन लेते हैं। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की वेबसाइट संचालकों से साँठगाँठ है। इसकी शिकायत जनसंपर्क आयुक्त को की गई थी, लेकिन दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप यह भी है कि लाखों करोड़ों रुपये के होने वाले भुगतान के खिलाफ भोपाल साइबर सेल व ईओडब्ल्यू को भी शिकायतें की गईं, लेकिन वहाँ याचिकाकर्ता के न तो बयान दर्ज हुए और न ही कोई जाँच की गई। इसके खिलाफ एक याचिका पूर्व में हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर 27 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में जनसंपर्क विभाग के पीएस संजय शुक्ला और आयुक्त पी नरहरि को पक्षकार बनाया गया है। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मानस वर्मा पैरवी कर रहे हैं।
Created On :   17 Jan 2020 1:39 PM IST